रांची: झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलाव को देखते हुए हुए सभी केंद्रीय कार्यालय, राज्य सरकार के कार्यालय और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कर्मियों को कार्य करने की अनुमति दी है।
तीन जनवरी को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए फैसले के बाद मुख्य सचिव ने सुखदेव सिंह ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।
जारी आदेश के अनुसार आगामी 15 जनवरी तक सचिवालय संलग्न कार्यालयों में अवर सचिव एवं इससे ऊपर के अधिकारियों की उपस्थिति 100 फ़ीसदी रहेगी।
उन्हें सभी कार्य दिवस में आना होगा। वहीं, अवर सचिव से निचले स्तर के अधिकारी व कर्मी 50 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ काम करेंगे।
वैसे कर्मी जो कार्यालय नहीं आ सकेंगे, वह वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिव्यांग, गर्भवती महिला कर्मी वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) करेंगे। ऐसे कर्मी टेलीफोन से लगातार संपर्क में रहेंगे।
मुख्य सचिव ने सभी विभाग अध्यक्षों को कहा है कि वह अपने कार्यालय में सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन कर्मियों को मास्क लगाना निरंतर सैनिटाइजेशन आदि का काम कराएं।
बैठक अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए जाएंगे, जनहित के अधिकांश मामलों के ही बैठकों के जरिए निपटारे किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने भारत सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश सभी विभागों को दिया है।
सीएस के निर्देश के बाद सभी विभाग अपने स्तर से रोस्टर का निर्धारण करेंगे और कर्मियों की 50 फ़ीसदी उपस्थित को सुनिश्चित कराएंगे।