14 दिनों की ED रिमांड पर भेजा गया शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी, 21 नवंबर को…

रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में तिवारी को पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया

News Aroma Media
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रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड शराब घोटाला मामले (Jharkhand liquor Scam Case) में गिरफ्तार शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी (Yogendra Tiwari) को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया।

रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में तिवारी को पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया।

योगेन्द्र तिवारी से पूछताछ

विशेष लोक अभियोजक BMP Singh ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई की तिथि 21 नवम्बर निर्धारित की गयी है। इससे पूर्व अदालत से मंजूरी मिलने के बाद ED ने छह दिन और आठ दिन कुल 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर योगेन्द्र तिवारी से पूछताछ की।

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड में हुए शराब घोटाले में मनी लांड्रिंग (Money Laundering) के आरोप में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को 19 अक्टूबर को देर शाम गिरफ्तार किया था।

पूछताछ के दौरान ED के ज्यादातर सवालों को वह टालने की कोशिश करता रहा। साथ ही दस्तावेजी सबूतों को भी नकारता रहा।

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