Ranchi Loksabha: निर्वाचन कार्य से जुड़े और वैसे मतदाता, जो आवश्यक सेवा यथा रेलवे, स्वास्थ्य, मीडिया, अग्निशमन आदि में कार्यरत हैं और वे मतदान के दिन अपने कर्तव्य पर रहने के कारण मतदान केंद्र (Polling Booth) नहीं जा सकते, उन सभी मतदाताओं का फॉर्म 12 डी भरवाकर आवेदन ले लें एवं उनका Postal Ballot से मतदान सुनिश्चित कराएं।
एक भी मतदाता, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हों, वह अपने मतदान के अधिकार से वंचित न हों, इस ध्येय को लक्षित कर पदाधिकारी कार्य करें।
यह निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन से सभी जिलों के जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला Postal Ballot नोडल अधिकारियों के साथ बुधवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में दिया।
कुमार ने कहा कि सभी जिलों के Postal Ballot कोषांग के पदाधिकारी अपने जिले की आवश्यक सेवाओं से जुड़े एवं मतदान कार्य में कार्यरत मतदाताओं से पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए विहित फॉर्म भरवाकर आवेदन ले लें या वे स्वयं मतदान केंद्र (Polling Booth) पर जाकर मतदान करने के लिए इच्छुक हैं, वैसी स्थिति में उनकी संस्थान की प्रतिक्रिया लेते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गए प्रारूप में प्रतिवेदन समर्पित करें।
कुमार ने कहा कि रेलवे के सभी संबंधित पदाधिकारियों से निकट समन्वयन स्थापित कर सभी रेलकर्मियों, वेंडरों, कुलियों सहित अन्य लोगों को भी मताधिकार के प्रयोग के लिए जागरूक करें। साथ ही उनके सुगम मतदान के लिए आवश्यक प्रयास करें।
उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर इस मामले में असहयोग की संभावना हो, तो बताएं। इसी प्रकार से 80 वर्ष से अधिक आयु के वैसे वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग मतदाता, जो मतदान केंद्र तक आने-जाने में अक्षम हों, उनके पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां ससमय पूरी कर लें।
इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, राज्य पुलिस Postal Ballot नोडल पदाधिकारी पटेल मयूर कन्हैया लाल, OSD गीता चौबे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।