Ranchi Love Triangle and Murder: रांची अपर न्यायायुक्त एमसी झा की अदालत ने मंगलवार को प्रेम प्रसंग (Love Affairs) में रुकावट बन रही पत्नी की हत्या (Murder) करने के दोषी पति ललित सिंह पूर्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई।
साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले में कोर्ट ने 26 अप्रैल को आरोपित को दोषी करार दिया था।
हत्या की यह वारदात गोंदा थाना (Gonda Police station) क्षेत्र में सात मार्च, 2019 को हुई थी। आरोपित पति का किसी महिला के साथ प्रेम प्रसंग था। इसको लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था।
सात मार्च, 2019 को दोनों पति-पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी के सिर पर Gas Cylinder से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। इसकी सूचना पर मृतक के बेटे ने गोंदा थाना में प्राथमिकी (FIR) कराई थी।
गिरफ्तारी के बाद से आरोपित जेल में बंद है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए थे।