रांची : सभी पक्षों को लंबे समय तक विस्तृत रूप से सुनने के बाद LRDC ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल (Vishnu Agarwal) की खरीदी गई एक एकड़ जमीन की जमाबंदी को रद्द (Jamabandi canceled) कर दिया है।
बता दें कि राजधानी रांची में बड़गाईं अंचल के गाड़ी मौजा की खाता संख्या 37 की जिस 1 एकड़ जमीन की खरीदारी विष्णु अग्रवाल ने की थी। चेशायर होम रोड स्थित इस भूखंड की डील प्रेम प्रकाश के करीबी पुनीत भार्गव ने विष्णु अग्रवाल से की थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) चेशायर होम रोड के खाता नंबर 37 के भूमि घोटाले की जांच कर रही है। जांच के क्रम में ईडी ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल, रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन सहित आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दया था।
जमाबंदी कायम करने के आदेश को एलआरडीसी कोर्ट में दी गई थी चुनौती
बड़गाईं अंचल द्वारा विष्णु अग्रवाल के नाम पर जमाबंदी कायम करने के आदेश को LRDC (भूमि उपसमाहर्ता) के कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। जमीन का खतियानी मालिक होने का दावा करनेवाले उमेश गोप ने जमाबंदी खारिज करने की अपील की थी। खाता संख्या 37 की 60 कट्ठा जमीन पर अपना दावा करने वाले सभी पक्षों ने अपने कागजात एलआडीसी के समक्ष पेश किए थे। करीब एक वर्ष से ज्यादा समय तक यह मामला एलआरडीसी कोर्ट में चला।
सभी पक्षों को सुनने के बाद अब LRDC कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल के नाम चल रही जमाबंदी को रद्द (Settlement Cancelled) करने का आदेश दिया है। इसकी प्रतिलिपि बड़गाईं सीओ को भी भेज दी गई है।