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RANCHI : टेरर फंडिंग मामले में महेश अग्रवाल की डिस्चार्ज अर्जी खारिज, NIA कोर्ट ने…

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रांची: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा (Justice MK Verma) की अदालत ने गुरुवार को चतरा के टंडवा में मगध व आम्रपाली कोयला परियोजना (Amrapali Coal Project) से टेरर फंडिंग मामले में आधुनिक पावर कंपनी के पूर्व MD महेश अग्रवाल की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी।

आरोप गठन के बिंदु पर जल्द होगी सुनवाई

बता दें कि महेश ने तीन फरवरी को डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की थी। बताया जा रहा है कि जल्द ही मामले में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि NIA चतरा जिले के टंडवा थाना में दर्ज केस को फरवरी 2018 को टेकओवर कर जांच करते हुए मामले में 17 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की है। महेश जेल जाने के बाद जमानत पर है।

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