रांची मेयर ने की नगर निगम के स्थापना शाखा की समीक्षा बैठक

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रांची: रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने बुधवार को निगम के स्थापना शाखा की समीक्षा बैठक की।

 बैठक में राज्य सरकार के माध्यम से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की कार्य प्रणाली व उनके संविदा अवधि के विस्तार पर चर्चा हुई। मेयर ने स्थापना शाखा के अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का कार्य विस्तार झारखंड नगरपालिका अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत करें।

साथ ही सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप स्थापना शाखा व विधि शाखा के प्रभारी हैं।

फिर भी आपने विधि संबंधी परामर्श लिए बिना ही संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का फाइल कार्य विस्तार के लिए बढ़ा दिया। झारखंड नगरपालिका अधिनियम की अनदेखी कर संविदा पर कार्यरत कर्मियों के कार्य विस्तार का फाइल बढ़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की गलती पाए जाने पर सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार पर कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा बैठक के दौरान मेयर ने स्थापना शाखा के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रांची नगर निगम सरकार द्वारा नियुक्त संविदा कर्मियों की संख्या कितनी है और संबंधित कर्मी कितने वर्षों से कार्यरत हैं। इससे संबंधित दस्तावेज दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराएं।

मेयर ने यह भी कहा कि अनुकंपा पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची भी उपलब्ध  करें। साथ ही वैसे अधिकारी जो तीन वर्षों से अधिक समय से नगर निगम में कार्यरत हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए।

मेयर ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को कार्य विस्तार देने से पूर्व संबंधित मामले को नगरपालिका अधिनियम के तहत स्थाई समिति की बैठक में लाने के बाद ही उनके कार्य विस्तार से संबंधित दस्तावेज राज्य सरकार व नगर विकास विभाग को भेजा जाए।

यदि भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई या किसी संविदाकर्मी को कार्य विस्तार दिया गया तो संबंधित कर्मचारियों का वेतन रांची नगर निगम की ओर से भुगतान नहीं किया जाएगा।

 मेयर ने यह भी कहा कि  कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का कार्य विस्तार भी स्थाई समिति के परामर्श से ही होनी चाहिए। जबकि पूर्व उप नगर आयुक्त के द्वारा  अपनी मनमानी कर संबंधित कर्मियों के कार्य विस्तार से संबंधित फाइल डीएमए भेज दिया।

समीक्षा बैठक के दौरान मेयर ने संबंधित फाइल पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार व नगर विकास विभाग के अधिकारी को पत्र भेजने का निर्देश दिया। मेयर ने कहा कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर वार्ड में कार्य करते हैं।

उनके कार्यों को बेहतर तरीके से वार्ड पार्षद ही बता सकते हैं।

ऐसे में स्थाई समिति का परामर्श अधिनियम समेत लेना अनिवार्य है।

उल्लेखनीय है कि सात दिसंबर 2020 को सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार को कार्य विस्तार संबंधित फाइल बढ़ाने को लेकर मेयर ने शो-कॉज किया था।

अधिकारियों के द्वारा भी कहा गया झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम का पालन करते हुए ही आगे से कार्य विस्तार संबंधित कार्रवाई की जाएगी।