रांची: नालियों के अतिक्रमण (Encroachment of Drains) को लेकर रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) ने रिपोर्ट मांगी है।
इसे लेकर प्रशासक ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि निगम टीम बनाकर शहर की नालियों का सर्वे कराकर अवैध निर्माण को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए।
निगम की बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक, बड़ी नाली और नाला के दोनों छोर पर 15 मीटर की दूरी तक भवन या किसी प्रकार का निर्माण नहीं कराया जा सकता।
नगर निगम में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी
ऐसा करना नाले का अतिक्रमण (Encroachment) माना जाएगा। जांच करने पर पाया गया है कि लोग नालियों के ऊपर निर्माण कर लेते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसके खिलाफ ही नगर निगम में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।