रांची: रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम की ओर से उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन के नेतृत्व में रांची नगर निगम क्षेत्र के अधीन विभिन्न स्थानों पर मंगलवार को अभियान चलाया गया।
इस दौरान बरियातू, मोराबादी, डिबडीह, अरगोड़ा, बड़ा तालाब, सिंह मोड़, बिरसा चौक, मेन रोड, इत्यादि क्षेत्रों में ट्रेड लाइसेंस, डस्टबिन, प्लास्टिक कैरी बैग, अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री बिना अनुमति प्राप्त किए जा रहे हॉस्टल का संचालन करने वालो प्रसार करने के विरुद्ध अभियान चलाकर जुर्माना लगाया गया।
इसमें प्रतिष्ठानों पर डस्टबिन नहीं पाए जाने पर रुपया 4000 रुपये।
अवैध पार्किंग के लिए रुपया 2000 रुपये। ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने पर रुपया 235000 रुपये।
सिंह मोड़, बिरसा चौक में बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त फूड भेन चलाने वाला पर 70000 रुपये। प्लास्टिक कैरी बैग पाए जाने पर 800 रुपये।
अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री पाए जाने पर रुपया 6000 रुपये। अवैध होर्डिंग पर रुपया 25000 रुपये।
नगर निगम से बिना अनुमति प्राप्त लॉज हॉस्टल चलाने पर कुल 25000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस दौरान कुल 377800 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
उल्लेखनीय है कि नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देशानुसार निगम क्षेत्र अधीन झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011, झारखंड राज्य ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 तथा अन्य कार्यालय आदेश, अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है।