रांची : रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) ने शहर में अनऑथराइज्ड यानी अनधिकृत निर्माण (Unauthorized Construction) को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है।
इस संबंध में कांके रोड के 5 लोगों को मंगलवार को Notice भेजा गया है। इनमें केस संख्या-59/2021 सकलदेव सिंह, केस संख्या 60/2021 मधुसुदन दास, केस संख्या 61/2021 विद्यानंद सिंह,केस संख्या 80/2021,केस संख्या 90/2021 सुमन देवी शामिल हैं।
30 दिनों में पूरा करना है आदेश
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि आदेश के विरुद्ध दायर अपील को न्यायाधिकरण ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। इसके बाद फिर से नगर आयुक्त ने पारित आदेश लागू करने का निर्देश दिया है।
30 दिनों के अंदर आदेश को पूरा करना है। आदेश नहीं मानने पर नगर निगम कार्रवाई करेगा और नोटिसधारियों से वसूली (Recovery From Notice Holders) की जाएगी।