रांची: रांची (Ranchi) अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने गुरुवार को हत्या के दोषी चरकू मुंडा को उम्रकैद (Life Prison) की सजा सुनायी है।
साथ ही अदालत ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। चरकू मुंडा पर टाटीसिल्वे (Tatisilwai) के पुराना चतरा गांव निवासी शिवनारायण महली की टांगी और धारदार हथियार से मारकर हत्या करने का आरोप है।
आपसी विवाद को लेकर हत्या
आपसी विवाद को लेकर हुई झड़प के बाद चरकू ने 17 मार्च 2019 को उसकी हत्या कर दी थी।
घटना को लेकर मृतक के पुत्र राजू महली ने टाटीसिलवे थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
घटना के कुछ दिन बाद चरकू को 23 जून 2019 को टाटीसिलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में है।
मामले में सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक की ओर से 10 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।
इसके आधार पर अदालत ने आठ जून को चरकू मुंडा को दोषी पाया था और फैसला के लिए 15 जून की तिथि निर्धारित की थी।