रांची: रांची में मृत मतदाताओं का नाम (Dead Voters Name) मतदाता सूची (Voter’s List) से हटाया जाएगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा इस संबंध में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी रांची, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राहे एवं इंटकी को निर्देश दिया है।
मृत मतदाताओं का नाम नियमानुसार मतदाता सूची से विलोपित करने को कहा
योजना एवं विकास विभाग (Planning & Development Department) ने 18.07.2023 से 18.08.2023 तक जन्म-मृत्यु निबंधन से संबंधित विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
उपायुक्त ने इस अभियान के तहत संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) से समन्वय स्थापित करते हुए मृत मतदाताओं का नाम नियमानुसार मतदाता सूची से विलोपित करने को कहा है।
आगामी मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024 तथा लोकसभा एवं विधानसभा आम निर्वाचन- 2024 को लेकर 01.01.2024 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के निमित 01.06.2023 से पूर्व पुनरीक्षण गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जो 16.10.2023 तक चलेगा।