रांची: राजधानी रांची में मकान मालिक की नाबालिग बेटी का 6 माह तक यौन शोषण करने के आरोपी युवक को कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।
रांची की पोक्सो की विशेष अदालत ने 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जुर्माना नहीं देने पर युवक को 18 माह की अतिरिक्त जेल की सजा होगी।
दोषी युवक संदीप कुमार मूलरूप से हजारीबाग के छोटकी बरही का रहने वाला है।
क्या है मामला
इस संबंध में पीड़िता नाबालिग ने 23 फरवरी 2020 को सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिस समय घटना घटी पीड़िता सातवीं क्लास की छात्रा थी।
उसका कहना था कि संदीप कुमार ने शादी का झांसा देकर 6 माह तक यौन शोषण किया।
अभियुक्त उसके घर में कुछ दिनों के लिए रेंट पर भी रहा था।
बता दें कि 16 मार्च को आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने अपना गुनाह कबूल लिया था।