झारखंड में यहां सभी बैंक्वेट हॉल होंगे सील, आदेश जारी

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बोकारो: सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 27 मई तक बढ़ा दिया गया है।

इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। जारी गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह अपने-अपने घर पर या कोर्ट में ही की जानी है।

इसी को लेकर उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार राजेश सिंह ने जिला अंतर्गत सभी सामुदायिक केंद्रों और बैंकट हॉल को सील करने का निर्देश दिया है।

इस बावत गुरुवार को पत्र भी निर्गत कर दिया गया है।

 

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लिस्ट सौंपने का निर्देश

उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी सामुदायिक भवन/बैंक्वेट हॉल को सील बंद करने का आदेश दिया है।

इसका अनुपालन जिले के दोनों अनुमंडलों- चास व बेरमो के एसडीओ कराएंगे।

इसे लेकर डीसी ने चास एसडीओ शशि प्रकाश सिंह एवं बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार को अविलंब कार्रवाई करने को कहा है।

साथ ही ऐसे भवनों एवं हॉल की सूची उनके कार्यालय में समर्पित करने को कहा है।

…तो कार्रवाई तय

डीसी ने कहा कि किसी संस्था या व्यक्ति की ओर से इस आदेश की अवहेलना की जाती है।

शादी समारोह अपने-अपने घर पर या कोर्ट में ही करने का आदेश न माना गया तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।

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