रांची : ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) 2000 के नियम के तहत झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) के निर्देश पर रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध (Loudspeaker Ban) लगा दिया गया है।
यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इमरजेंसी (Emergency) स्थिति को छोड़कर किसी अन्य स्थिति में रात्रि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। अस्पतालों के 100 मीटर का दायरा साइलेंस जोन में आएगा।