आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों को अनारक्षित पदों पर प्रोन्नति देने पर लगी रोक, हाई कोर्ट ने…

इस संबंध में मुकेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में इस याचिका पर सुनवाई हुई

News Aroma Media
1 Min Read

रांची : मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों को अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पद पर प्रोन्नति (Promotion) देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने कार्मिक विभाग (Personnel Department) की ओर से 2022 में जारी उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों को अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पद पर प्रोन्नति देने का आदेश दिया गया था।

इस संबंध में मुकेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में इस याचिका पर सुनवाई हुई।

प्रोन्नति पाने वालों को नोटिस

कोर्ट ने प्रोन्नति (Promotion) पाने वाले सभी पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अदालत अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को करेगी।

Share This Article