रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने गुरुवार को सैप 1 और 2 के 721 कर्मियों (SAP 1 and 2 721 Personnel) को हटाए जाने के राज्य सरकार के आदेश पर लगी रोक जारी रखी है।
राज्य सरकार ने सैप बटालियन में संविदा पर बहाल पूर्व सैनिकों की सेवा 31 अगस्त से समाप्त करने का निर्णय लिया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। जस्टिस डॉ एसएन पाठक (Dr SN Pathak) की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।
सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि निर्धारित
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था लेकिन सरकार की ओर से अब तक जवाब नहीं दिया गया है। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।
इस संबंध में चमरा भेंगरा सहित अन्य ने High Court में याचिका दाखिल की है। उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और तान्या सिंह ने पक्ष रखा।