किशोरी से दुष्कर्म मामले में छत्तीसगढ़ के BJP नेता पर नहीं होगी पीड़ित करवाई, हाई कोर्ट ने…

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रांची : पुलिस ने जमशेदपुर जिले में 15 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म और देह व्यापार करने के मामले (Rape and Prostitution Cases) में छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता ब्रह्मानंद नेताम (Brahmanand Netam) के खिलाफ कोर्ट में अंतिम जांच फाइल कर दी है।

इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने नेताम खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। फाइनल फॉर्म में नेताम के खिलाफ साक्ष्य की कमी के आधार पर पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई गई है।

मामला पिछले साल का

बता दें कि यह मामला पिछले साल का है। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव के दौरान पिछले वर्ष दिसंबर में झारखंड पुलिस ने ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की थी। इस केस में नेताम को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से राहत मिली हुई है।

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