RANCHI/रांची: सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने की कोशिश मामले में आरोपी पार्षद रोशनी खलखो को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
अपर न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने रोशनी खलखो के द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है।
कोर्ट ने 10-10 हज़ार के दो निजी मुचलकों पर रोशनी को जमानत दी है। पार्षद ने पिछले दिनों रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।
रोशनी खलखो के सरेंडर करने के बाद रांची के पार्षदों ने उनकी रिहाई के लिए राज्यपाल से लेकर विभिन्न गणमान्य लोगों तक पत्र लिखकर गुहार लगाई थी।
अब तक इस मामले में लगभग 18 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। उल्लेखनीय है कि बीते तीन जनवरी को ओरमांझी में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद सिर कटी लाश बरामद हुई थी।
इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी की रात सीएम का काफिला रोकने की कोशिश की थी।
साथ ही रास्ता क्लीयर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी। इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी।
मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों पर सुखदेव नगर थाने नामदर्ज और अज्ञात 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।