RANCHI/रांची: लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंग रेप के मामले में बचे एक नाबालिग आरोपी को जेजे बोर्ड के विशेष अदालत ने बुधवार को दोषी ठहराया। सजा की बिंदु पर 18 मार्च को सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 2019 की शाम संग्रामपुर में छात्रा के साथ 12 आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल था़।
11 अभियुक्तों को दो मार्च 2020 को न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी।
अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। 26 नवंबर 2019 की रात इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। 27 नवंबर को सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
घटना के 23 दिन बाद मामले में चार्जशीट जमा किया गया था।
इस मामले के आइओ मुख्यालय-वन डीएसपी नीरज कुमार ने सीसीटीवी फुटेज, घटना में प्रयुक्त बाइक, कार, छात्रा का मोबाइल, हथियार व एफएसएल से प्राप्त डीएनए रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की थी। डीएनए रिपोर्ट में नाबालिग का डीएनए भी मैच हुआ था।
पहचान परेड में छात्रा ने नाबालिग सहित सभी 12 आरोपियाें की पहचान की थी। सभी सबूतों के आधार पर त्वरित कार्रवाई के लिए झारखंड पुलिस ने डीएसपी नीरज कुमार को सम्मानित भी किया था।