रांची: राज्यसभा चुनाव वर्ष 2016 में हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी) एक्ट जोड़ने को लेकर शनिवार को सिविल कोर्ट में न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत में सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक जया टोपो ने अपना पक्ष रखा।
अगली सुनवाई सात जून को होगी। इस दिन अदालत अपना फैसला सुना सकती है।
आईओ के आवेदन पर बहस हुई।मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रेस सलाहकार अजय कुमार से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पीसी एक्ट की धारा जोड़ने के लिए रांची पुलिस के जगरनाथपुर थाने ने दो जून को कोर्ट के (ड्रॉप बॉक्स) में आवेदन दिया था।
इससे पूर्व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व सीएम के सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ पीसी एक्ट के तहत केस चलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दी थी।
मामले में अनुराग गुप्ता और अजय कुमार को प्राथमिक अभियुक्त माना गया है, जबकि मामले में रघुवर दास अप्राथमिक अभियुक्त हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्यसभा चुनाव 2016 में हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जगन्नाथपुर थाने में 29 मार्च 2018 को दर्ज प्राथमिकी में विशेष शाखा के तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता, अजय कुमार पर आरोप है कि दोनों ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए कांग्रेस विधायक निर्मला देवी के पति योगेंद्र साव को रिश्वत देने की कोशिश की थी।
ऑडियो और वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी।
चुनाव आयोग ने अपनी जांच में शिकायत को सही पाया था।
इसके बाद आयोग ने झारखंड सरकार को प्राथमिकी दर्ज करने और अनुराग गुप्ता व अजय कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था।