निलंबित अभियंता की पत्नी की जमानत के मामले में ED ने मांगा समय, झारखंड हाई कोर्ट ने…

राजकुमारी देवी के मामले में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की, कोर्ट ने तीन सप्ताह का समय दिया

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में जेल में बंद ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी (Rajkumari Devi) एवं पिता गेंदा राम की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई।

राजकुमारी देवी के मामले में ED ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की, कोर्ट ने तीन सप्ताह का समय दिया।

याचिकाकर्ता के आग्रह पर कोर्ट ने राजकुमारी देवी की अग्रिम जमानत याचिका के साथ गेंदा राम की अग्रिम जमानत याचिका को संलग्न करते हुए दोनों मामलों की सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की है।

अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई

गेंदा राम के मामले में ED की ओर से जवाब दाखिल हो चुका है। न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में मामले (Cases in Anil Kumar Chaudhary’s Court) की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने पैरवी की।

पूर्व में ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने गेंदा राम और राजकुमारी देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है।

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