मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी संतोष यादव के खिलाफ ED की गवाही पूरी, अब…

अदालत ने आरोपी को बचाव के लिए मौका भी दिया है। अपने बचाव में एक गवाह पेश किया है। इसके बाद निर्धारित दो तारीखों में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया

News Aroma Media
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रांची : देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र निवासी संतोष यादव से जुड़े मामले (Santosh Yadav Case) में दिसंबर में फैसला आने की उम्मीद है।

बताया जाता है कि ED की ओर से जारी गवाही पूरी होने के बाद आरोपी का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। संतोष यादव पर साइबर अपराध (Cyber ​​crimes) के पैसे की मनी लाउंड्रिंग का आरोप है।

अदालत ने आरोपी को बचाव के लिए मौका भी दिया है। अपने बचाव में एक गवाह पेश किया है। इसके बाद निर्धारित दो तारीखों में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

28 अप्रैल 2023 को आरोप तय किया गया

इस पर अदालत ने आरोपी को अपने बचाव में जो सबूत प्रस्तुत करना है, उसे निर्धारित दो तारीखों में पूरी करने का निर्देश दिया है। बचाव पक्ष की गवाही बंद होते ही मामला बहस पर चला जाएगा।

मामले की सुनवाई ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा (PK Sharma) की अदालत में हो रही है। मामले में ED ने 20 सितंबर 2022 को जांच पूरी करते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

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चार्जशीट दाखिल होने के बाद 28 अप्रैल 2023 को आरोप तय किया गया। इसके बाद ED की ओर से आठ निर्धारित तारीखों में गवाही पूरी कर ली गई।

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