रांची: झारखंड हाई कोर्ट में अतिक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका पर गुरूवार को चीफ जस्टिस डा रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने बड़ा तालाब के लिये प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को जमा करने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट जमा करने को कहा है।
इसके साथ ही हिनू इलाके में नदी की जमीन को अतिक्रमण के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अतिक्रमण करने वाले लुकाछिपी का खेल खेल रहे हैं।
जिन्होंने अतिक्रमण किया वह पावरफुल लोग हैं, लेकिन कोर्ट के सामने सभी बराबर हैं। सार्वजनिक जगहों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया जा रहा है।
इसका बुरा असर इकोलॉजी पर पड़ रहा है। इस जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की तरफ से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव और याचिकाकर्ता अधिवक्ता खुशबू कटारूका अदालत के समक्ष उपस्थित हुई।
उल्लेखनीय है कि रांची के बड़ा तालाब एवं जिले के आसपास के जल स्रोतों को संरक्षित करने एवं इसमें हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।
जनहित याचिका में कहा गया है कि बड़ा तालाब, कांके डैम एवं धुर्वा डैम की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों के द्वारा हड़प ली गई है, और वहां मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। जिसका काफी बुरा असर जलाशयों पर पड़ रहा है।
इतना ही नहीं रांची में तालाबों की स्थिति भी बदतर होती जा रही है।