RANCHI/रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मनोज सिंह को बड़ी राहत दी है। झारखण्ड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
अदालत ने सुवाई के बाद मनोज सिंह को जमानत दे दी। ईडी की विशेष न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद मनोज कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।
उल्लेखनीय है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरार चल रहे आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के पूर्व निजी सचिव मनोज ने पिछले वर्ष ईडी की स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया था।
13 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले मे मनोज के अलावा उनके दोनों भाई सुबोध सिंह व सुजीत सिंह भी आरोपी हैं।
आरोपों के मुताबिक पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी के निजी सचिव रहने के दौरान मनोज की संपत्ति में करोडों रुपये की वृद्धि हुई थी।
9 अक्टूबर 2006 से 23 अगस्त 2008 के बीच मनोज सिंह के बैंक खाते में 12 करोड़ 54 लाख 23 हजार 337 रुपये का फिक्स डिपोजिट किया गया था।
वहीं बचत खाता में 23 लाख 77 हजार 977 रुपया जमा पाए गए थे। जबकि मंत्री के पीए रहने के दौरान उन्हें प्रतिमाह 48 हजार 924 रुपये ही वेतन के रूप में मिलता था।
पूरा मामला सामने आने के बाद 2 दिसंबर 2009 को भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में इस केस को ईडी ने टेकओवर कर लिया था।