रांची: BJP नेता मिस्फिका हसन (Misfiqa Hassan) के खिलाफ अवैध भूमि और संपत्ति अर्जित करने के मामले (Illegal acquisition of land and property) में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रिलिमनरी इंक्वायरी यानी प्रारंभिक जांच (PE) करने की अनुमति दे दी है।
मिस्फिका भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश प्रवक्ता हैं।
मुखिया रहने के दौरान अवैध संपत्ति का अर्जन
एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने मिस्फिका पर पाकुड़ के ईलामी प्रखंड की मुखिया रहते अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले (Illegal Acquisition of Property) में PI (प्रारंभिक जांच) दर्ज करने की स्वीकृति मांगी थी।
गौरतलब है कि मिस्फिका जमशेदपुर IR कांड संख्या संख्या-28/18 की आरोपी हैं। कंप्लेनेंट ने शपथ पत्र के साथ मिस्फिका के खिलाफ जो कंप्लेन लेटर ACB को दिया है।
कंप्लेंट लेटर के अनुसार, मिस्फिका के नाम से मई 2018 के बीच कुल 08 केवाला (रजिस्टर्ड डीड) और अन्य संपत्ति भी है।
आरोपों की पुष्टि दुमका के तत्कालीन इंस्पेक्टर की जांच (Inspector’s Investigation) रिपोर्ट में हुई थी। मामले की खुली जांच के लिए पीई दर्ज करने की अनुशंसा की गई थी।