रांची : रांची के पूर्व DC निलंबित IAS छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल (IAS Chhavi Ranjan’s Default Bail) पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया।
हाई कोर्ट (High Court) के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी और बेल देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि लैंड स्कैम में जांच अधूरी नहीं है। बता दें कि जेल में बंद छवि रंजन ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
इनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है चार्जशीट
उल्लेखनीय है कि रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री (Purchase and sale of land) से जुड़े इस केस में ED ने रांची के पूर्व DC IAS छवि रंजन, चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल,बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट (Charge sheet) दाखिल कर चुकी है।