रांची: रांची पुलिस ने सोमवार को राज्यसभा चुनाव वर्ष 2016 में हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) जोड़ने की अनुमति के लिए न्यायालय में आवेदन दिया। लेकिन आवेदन में कुछ तकनीकी खामियां होने की वजह से कोर्ट ने आवेदन लौटा दिया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार (एक जून)को रांची पुलिस की जगन्नाथपुर थाना फिर से कोर्ट में आवेदन देगी। इसके बाद कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पीसी एक्ट की धारा जुड़ेगी।
उल्लेखनीय है कि राज्यसभा चुनाव 2016 में हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जगन्नाथपुर थाने में 29 मार्च 2018 को दर्ज प्राथमिकी में विशेष शाखा के तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के सलाहकार अजय कुमार नामजद आरोपी बनाये गये थे।
जांच के क्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है।
मामले में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसंधान के लिए रांची पुलिस को अनुमति दी थी।
मामले में राज्य सरकार की अनुमति की कॉपी बीते शनिवार को रांची पुलिस को मिली थी।
मामले को लेकर रांची पुलिस ने बीते रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के पीए दीपक का बयान दर्ज किया था। दीपक का बयान जगन्नाथपुर थाना में दर्ज हुआ था।