SC से नहीं मिली निलंबित IAS पूजा सिंघल को बेल, 30 अक्टूबर को होगी सुनवाई

12 अप्रैल 2023 को पूजा सिंघल ने रांची ED की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद से वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में हैं

News Aroma Media
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रांची: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित IAS पूजा सिंघल (Pooja Singhal) की जमानत अर्जी पर सुनवाई की।

12 अप्रैल 2023 को पूजा सिंघल ने रांची ED की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया था। जिसके बाद से वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में हैं।

वहीं 11 मई को झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले (MNREGA scam cases) में ED ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। उनके पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम बेल दी थी।

30 अक्टूबर को सुनवाई

आज की सुनवाई में ED की ओर से ASG S V Raju ने पक्ष रखा। तो वहीं पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने उनका पक्ष रखा।

सुनवाई में पूजा सिंघल को बेल नहीं मिली। जिसके बाद अगली सुनवाई की 30 अक्टूबर को निर्धारित कर दी गई।

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