झारखंड : एससी एसटी एक्ट के तहत थाना प्रभारी के खिलाफ आवेदन

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गढ़वा: रमकंडा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी फैज रब्बानी के खिलाफ थाना क्षेत्र के केरवा गांव निवासी आशीष कोरवा और सुजीत कोरवा ने एससी एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है।

किए गए आवेदन में आशीष ने थाना प्रभारी के खिलाफ बेवजह थाना ले जाकर मारपीट करने और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करने का आरोप लगाया है।

आवेदन में कहा गया है कि गत 8 मई को वह अपने दोस्तों सुजीत कोरवा, रविंद्र कोरवा, रविंद्र भूईया, जितेंद्र कोरवा आदि के साथ गांव में बकरी चरा रहा था।

इस दौरान गांव के ही त्रिवेणी साव की पत्नी को खेत में गड्ढा खोदकर फरसा (हथियार) छुपाते हुए देखा।

इसकी सूचना सभी ने गांव के कुछ लोगों को दी। अगले दिन 9 मई को दशरथ साव हत्याकांड की जांच करने रमकंडा थाना प्रभारी फैज रब्बानी दल बल के साथ गांव पहुंचे।

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इस दौरान आशीष भी वहां मौजूद था। उसने भी पुलिस को गांव में देखी हुई बातों को बताया।

इस पर थाना प्रभारी जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर गाली गलौज एवं मारपीट करते हुए थाना ले गए।

वहां भी पिटाई की। बाद में जब ग्रामीणों ने थाना का घेराव किया तब उसे छोड़ा गया।

इस मामले में आशीष कोरवा ने अनुसूचित जाति, जनजाति थाना रमकंडा में प्राथमिकी के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है।

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