रांची: राज्य सरकार की ओर से कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारियां की जा रही है। इस संबंध में आज झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार से उनका पक्ष पूछा है।
कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दायर एक याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज हाइकोर्ट में सुनवाई हुई।
याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी के बिंदु पर चर्चा की गई।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील, राज्य सरकार के अधिवक्ता और रिम्स के अधिवक्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखा।
सरकार की ओर से अपना पक्ष पहले भी कोर्ट में दिया जा चुका है। इससे पहले भी हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो चुकी है।
जिसमें रिम्स प्रबंधन को इस पर विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने फिर से इस संबंध में रिम्स को आदेश दिया है। पूरे मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
केंद्र से मिले वेंटिलेटर की क्या है स्थिति कोर्ट ने रिम्स से पूछा है कि केंद्र सरकार की ओर से दिए गए वेंटिलेटर की वर्तमान में क्या स्थिति है।
कोर्ट ने वेंटिलेटर मामले में शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन की ओर से जवाब पेश किए जाने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी।
हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन को अब तक क्या तैयारी की गई है, इसकी जानकारी भी कोर्ट को विस्तृत रूप में देने का निर्देश दिया।