रांची: झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को फंडिंग करने के मामले के लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।
चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने यूनिवर्सिटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए फंड की व्यवस्था नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई।
अदालत ने पूछा कि सरकार के पास यूनिवर्सिटी को चलाने की कोई ठोस योजना है या इसे बंद करने की सोच रही है।
राज्य सरकार की ओर से सुनवाई से कुछ समय पूर्व जवाब दाखिल किए जाने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की।
अब इस मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 9 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है।
साथ ही सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव को भी उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।