झारखंड हाईकोर्ट ने कहा- रांची सदर के सीओ के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए

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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान रांची सदर के सीओ की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है।

अदालत ने विभागीय सचिव को निर्देश दिया है कि रांची सदर के सीओ के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस केपी देव की अदालत में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस मामले की सुनवाई हुई।

राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने सरकार का पक्ष रखा।

कोर्ट ने सीओ को खासमहल भूमि से संबंधित एक अपील पर सुनवाई के दौरान सीओ को खासमहल भूमि की सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। साथ ही अदालत ने खासमहल जमीन की लिस्टिंग करने का भी निर्देश दिया था।

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सीओ द्वारा दी गयी सूची में भूमि की चौहद्दी और अन्य जानकारी नहीं होने पर अदालत ने नाराजगी जताई।

सुनवाई के दौरान रिपोर्ट देखकर अदालत ने कहा कि सीओ ने कोर्ट को बेहतर ढंग से जानकारी नहीं दी।

अब कोर्ट ने खासमहल जमीन की विस्तृत जानकारी मांगते हुए लिस्ट बनाने के लिए छह महीने का समय दिया है।

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