झारखंड : शादी से तीन दिन पहले थाना से अनुमति लेना अनिवार्य, निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश जारी

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कोडरमा: उपायुक्त रमेश घोलप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ, नगर प्रशासक और थाना प्रभारियों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को बताते हुए निदेश दिया कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 27 मई तक बढ़ा दिया गया है।

उपायुक्त ने बताया कि शादी मात्र अपने घरों में अथवा कोर्ट में संपन्न किया जाएगा।

इसमें अधिकतम 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे तथा इस अवसर पर किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।

इस पर विशेष निगरानी रखी जाय।

बारात के अवसर पर अगर डीजे साउंड के कारण अनावश्यक भीड़ होती है तो इसे अविलंब बंद कराते हुए सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही माइकिंग के माध्यम से सरकार के नये दिशनिर्देशों का वृहद प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरुक करें।

शादी करने हेतु तीन दिन पूर्व थाना से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

उपायुक्त ने कहा कि अंतरराज्यीय तथा अंतरजिला बसों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेंगी।

वहीं निजी वाहनों की आवाजाही अनुमत कार्यों हेतु ई-पास के आधार पर होगा।

पुलिस अधीक्षक डॉ एहतेशाम वकारिब ने सभी थाना प्रभारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार के स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।