जमीन घोटाला मामले में विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

अदालत ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है

News Aroma Media

रांची: ED के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में जमीन घोटाले के आरोपी (Land Scam Accused) व्यवसायी विष्णु अग्रवाल (Vishnu Agarwal) की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।

अदालत ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

विष्णु अग्रवाल के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विक्रांत सिन्हा और स्नेह सिंह ने बहस की। ED के विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने बहस करते हुए विष्णु अग्रवाल को जमीन घोटाले का मास्टर माइंड (Master mind) बताया और जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया।

विष्णु अग्रवाल को रिम्स के कैदी वार्ड में भर्ती किया गया

ED ने विष्णु अग्रवाल को जमीन घोटाले मामले में 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका में विष्णु अग्रवाल ने कहा है कि इस पूरे केस में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है।

साथ ही उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए भी जमानत देने की मांग की है। फिलहाल विष्णु अग्रवाल का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें रिम्स (Rims) के कैदी वार्ड में भर्ती किया गया है।