लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की लहर को रोकने में कोरोना कर्फ्यू का असर दिखने लगा है।
जिसे देखते हुए सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू को सोमवार 24 मई सुबह 7 बजे तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है।
नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी।
मुख्यमंत्री ने यह निर्णय सभी मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में लिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर सम्पूर्ण मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा राज्य मंत्री भी शामिल थे।
इसमें निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 24 मई तक बढ़ाया जाए। एक हफ्ते तक इसको बढ़ाया गया है।
इसके साथ ही सरकार ने सभी पंजीकृत पटरी दुकानदारों को आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रूपया देने का भी निर्णय लिया गया।
इन सभी को प्रदेश सरकार तीन महीने का राशन भी देगी।
सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के मद्देनजर रेहड़ी, ठेला, खोमचे वालों को एक हजार रुपये भरण-पोषण भत्ता देने का भी फैसला लिया है।
कैबिनेट मीटिंग में यूपी ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन योजना 2021 को भी मंजूरी दी गई है।
प्रदेश सरकार ने सभी कोविड संक्रमितों का उत्पीड़न रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
इसके तहत संक्रमितों से अधिक वसूली करने वालों अस्पतालों को तीन वर्ष तक के लिए सील कर दिया जाएगा।
अगर किसी से भी शिकायत मिली कि किसी प्राइवेट अस्पताल ने निर्धारित दर से अधिक वसूली की तो अस्पतालों का लाइसेंस भी निरस्त होगा।
योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल बैठक में गरीबों को एक हजार रुपया महीना भत्ता तथा मुफ्त में राशन देने के साथ ही 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को नि:शुल्क वैक्सीन लगवाने पर मुहर लगी।
इसके साथ ही संक्रमण बढ़ने के दौरान कम्युनिटी किचन का संचालन भी होगा।