आचार संहिता उल्लंघन मामले में CM हेमंत पर नहीं होगी पीड़क करवाई, हाई कोर्ट ने…

अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है

News Aroma Media
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रांची : मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की ओर से दायर क्रिमिनल रिट पर सुनवाई हुई।

अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। यह मामला साल 2014 में हो रहे चुनाव के दौरान प्रचार के समय आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है।

6 सप्ताह बाद फिर होगी सुनवाई

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत मैं इस मामले की 6 सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में पूर्व राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना है।

हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा (Pradeep Chandra) ने बहस की। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने बहस की।

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मुख्यमंत्री ने जिस FIR को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दाखिल की है, वह पश्चिमी सिंहभूम जिले के आदित्यपुर थाना में दर्ज है

. इस प्राथमिकी का कांड संख्या 418/2014 है. इसमें हेमंत सोरेन को IPC की धारा 188,506 और RP एक्ट (Representation of People Act) की धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है।

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