नदी के 10 से 15 मीटर तक नहीं हो सकता कोई निर्माण कार्य, झारखंड हाई कोर्ट ने…

हाई कोर्ट को बताया गया कि नदी तथा प्राकृतिक नाले के 10 से 15 मीटर तक निर्माण कार्य नहीं हो सकता है

News Aroma Media
2 Min Read

रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) राज्य के नगर निकायों में नक्शे स्वीकृति में पैसों के खेल मामले (Map Approval Money Game Cases) में कोर्ट के स्वत: संज्ञान से संबंधित याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव (Lal Gyan Ranjan Nath Shahdev) ने कोर्ट को बताया कि हरमू नदी के उद्गम स्थल DAV हेहल, कटहल मोड़ के समीप अतिक्रमण कर लिया गया है, जो नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना का स्पष्ट उल्लंघन है।

तीन वकीलों वाले एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का निर्देश दिया

हाई कोर्ट को बताया गया कि नदी तथा प्राकृतिक नाले के 10 से 15 मीटर तक निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। उसके बाद भी नियम विरुद्ध रांची नगर निगम/RRDA ने 14 मंजिला मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का नक्शा पास किया है, जिस पर निर्माण कार्य जारी है।

पूर्व में भी हाई कोर्ट ने नदियों एवं प्राकृतिक नाले को अतिक्रमण मुक्त करने का अनेकों आदेश दिया है। इस पर जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नदी के अतिक्रमण पर तीन वकीलों वाले एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त (Advocate commissioner appointed) करने का निर्देश दिया।

अधिवक्ताओं की यह कमेटी 24 नवंबर को स्थल जांच कर 30 नवंबर को रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कोर्ट ने रांची DC को निर्देश दिया है कि वह अधिवक्ताओं की कमेटी (Advocates Committee) को स्थल निरीक्षण में सहयोग करें।

- Advertisement -
sikkim-ad
Share This Article