रांची: रांची नगर निगम ने शहर वासियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अब 50 रुपये में मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।
इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। घर बैठे ही शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। इस सुविधा का फायदा केवल वही उठा सकते हैं जो रांची के रहने वाले है।
रजिस्ट्रेशन के लिए jharsewa.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद कुछ जांच प्रक्रिया होगी और मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
इस दौरान वर-वधु दोनों में से कोई एक भी रांची का निवासी होना चाहिए। दोनों बालिग़ होने चाहिए। दूल्हे की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही दोनों मानसिक तौर पर दोनों स्वस्थ होने चाहिए।
दोनों के ही निवास प्रमाण पत्र, वर-वधु का आयु प्रमाण पत्र, वर-वधु का डिजिटल हस्ताक्षर, गवाहों के डिजिटल हस्ताक्षर, तीन गवाहों का पासपोर्ट साइज फोटो, वर-वधु का पासपोर्ट साइज फोटो,वर वधु की एक साथ फोटो होनी चाहिए।
ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आवेदक को एक नंबर दिया जाएगा। यह रेफरेंस नंबर होगा। यह नंबर आवेदन जमा करने के बाद निकली ऑनलाइन स्लिप पर भी मौजूद होगा। आवेदक को स्लिप और आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भी निकलवाना होगा।
ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की कॉपी प्रिंटआउट आवेदन के साथ अटैच करनी होगी। जब नगर निगम का कोई भी कर्मचारी आवेदन का भौतिक सत्यापन करने जाएगा तो इन सभी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
कार्यालय में सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और यहीं सत्यापन के बाद मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।इस शादी में दो जुर्माने के भी प्रावधान हैं।
अगर किसी विवाहित जोड़े ने शादी के एक साल के अंदर विवाह का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो उनसे पांच रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरना होगा।
दूसरा, अगर शादी पर किसी को एतराज है तो इसके लिए सात दिन के अंदर लोगों से आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्ति दायर करने का शुल्क 500 रुपये रखा गया है। ये व्यवस्था काफी सुविधाजनक होगी।