रांची: राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सख्ती 27 मई की सुबह छह बजे तक बढ़ा दी गयी है। यह सख्ती 16 मई से लागू हो गई है।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सख्ती से पालन कराने के लिए एसएसपी सुरेंद्र झा के निर्देश पर हर थाना क्षेत्र और ओपी क्षेत्र में तीन नोडल पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं।
नोडल पदाधिकारी अपने थाना क्षेत्र में होने वाले शादी समारोह में लॉकडाउन की शर्तों का पालन कराएंगे।
साथ ही थाना क्षेत्र में लगने वाले सब्जी बाजार में लॉकडाउन की शर्तों सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएंगे।
इसके अलावा होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों की मॉनिटरिंगकरेंगे।
नोडल पदाधिकारी में एसआई रैंक के पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की पाबंदियों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने जिले के सभी डीएसपी, थाना प्रभारी, ट्रैफिक थाना प्रभारी को लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिए है।
इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि बेवजह सड़क पर घूमने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए।
ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसके लिए सभी थानेदारों को विशेष निर्देश दिये गए है।
साथ ही ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी इस संबंध में ब्रीफ किया गया।
राजधानी में क्विक रिस्पांस टीम भी बढ़ा दी गई है। अपने संबंधित थाना क्षेत्र में नोडल पदाधिकारी का दायित्व होगा कि थाना क्षेत्र में होने वाले शादी समारोह का पता करेंगे।
अगले एक माह में होने वाले शादी समारोह का ब्यौरा थाना से लेंगे। कोविड 19 के प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के अनुपालन के लिए दोनों पक्षों को ब्रीफ करेंगे।
चौकीदार और एसपीओ को निगरानी में लगाएंगे स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से लोगों को समझाएंगे।
ढोल, डुगडुगी पंपलेट और ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करेंगे।
नोडल पदाधिकारी होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्ति की गतिविधि का पता करेंगे और उन्हें क्वॉरेंटाइन में रखेंगे।
होम क्वॉरेंटाइन किए गए व्यक्तियों का संपर्क संख्या और परिवारिक सदस्यों का विवरण पंजी में संधारित करेंगे। पड़ोसी से संपर्क रखेंगे।
एसपीओ, चौकीदार थाना गश्ती, पीसीआर और टाइगर मोबाइल के माध्यम से भी निगरानी रखेंगे। रांची के सीमा पर पोस्ट बनाया गया है।
पोस्ट में एक से लेकर चार की संख्या में पुलिस बल के अलावा मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। बिना पास के किसी भी वाहन को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
कहा गया है कि एंबुलेंस को इससे मुक्त रखा गया है। इस प्रतिबंध से व्यवसायिक मालवाहक वाहनों को भी मुक्त रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि 16-27 मई तक जरूरी चीजों की दुकानें पहले की तरह दोपहर दो बजे तक खुलेंगी।
बाहर से आने वालों को सात दिन क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा। लॉकडाउन के दौरान लोगों के मूवमेंट पर खास ध्यान रखा जाएगा।
इसीलिए सरकार ने निजी दो पहिया-चार पहिया वाहनों के लिए ई-पास लागू कर दिया है।
बिना ई-पास के इन वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
बिना ई-पास के पकड़े गए तो जुर्माना लगेगा और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस भी दर्ज होगा।
इधर लोगों को ई-पास बनाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेवसाइट क्रश कर गया है।