मेदिनीनगर: पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को ऑनलाइन जेल अदालत का आयोजन किया गया।
जेल अदालत में दोष स्वीकारोक्ति ब्यान व सजा के अवधि पूर्ण करने पर बीरेंद्र यादव को रिहा किया गया।
बीरेंद्र यादव का मामला रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी विक्रांत रंजन के अदालत में चल रहा था।
जेल अदालत में चार मामले आए परन्तु तीन अन्य मामले का निस्तारण नहीं हो सका।
इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव राजेंद्र प्रसाद, रेलवे जे एम विक्रांत रंजन, एम जेड तारा जे एम, अखिलेश कुमार, अनिल कुमार सिंह, धर्मेन्द्र कुमार आदि लोग उपस्थित थे।