Private school Fee Hike: रांची जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। यह फैसला अभिभावकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो अक्सर मनमानी फीस वृद्धि से परेशान रहते हैं। प्रशासन ने स्कूलों को चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी।
ये हुआ फैसला
उपायुक्त ने आदेश दिया कि अब फीस बढ़ाने के लिए अभिभावक-शिक्षक संघ और स्कूल की फीस समिति की मंजूरी अनिवार्य होगी। बिना अनुमोदन के कोई स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेगा। साथ ही, निजी स्कूलों को 25% जरूरतमंद और गरीब बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी निजी स्कूलों में फीस समिति और अभिभावक-शिक्षक संघ बनाना होगा। फीस समिति में स्कूल प्रबंधन का प्रतिनिधि अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक सचिव होंगे। यह समिति फीस वृद्धि के प्रस्तावों की समीक्षा करेगी।