रांची : देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज में साइबर क्राइम की घटनाओं (Cyber Crime Incident) की रोकथाम के लिए मनोज कुमार राय की जनहित याचिका पर प्रतिवादी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने झारखंड हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया।
इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार एवं RBI को निर्देश दिया कि वे एक माह में कोर्ट के समक्ष झारखंड में साइबर फ्रॉड रोकने को लेकर प्रपोजल लेकर आएं। इसके बाद कोर्ट उचित आदेश पारित करेगा।
इससे पहले RBI की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि वह राज्य सरकार को साइबर फ्रॉड रोकने को लेकर दिशा- निर्देश जारी नहीं कर सकती है।
RBI का मोबाइल बैंकिंग फ्रॉड से संबंधित नियम, रेगुलेशन एवं दिशा- निर्देश कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
साहिबगंज में साइबर अपराधी सक्रिय
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान मौखिक कहा कि साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) की घटनाएं रुक नहीं पा रही हैं। ऐसे में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।
पूर्व की सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया गया था कि झारखंड के देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज में साइबर अपराधी सक्रिय हैं।
इनके द्वारा बड़े पैमाने पर झारखंड से साइबर क्राइम की घटना (Cyber Crime Incident) को अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराधी झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते हैं।