रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से शनिवार को मनी लांड्रिंग के आरोपी रामगढ़ स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक महावीर प्रसाद रूंगटा (Mahavir Prasad Rungta) को अग्रिम जमानत मिल गई।
मामले में ED ने ECR 7/2022 दर्ज किया था। न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने मामले में आदेश सुनाया है।
राकेश कुमार सिंघानिया भी आरोपित हैं
पूर्व में ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 4.33 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग के आरोपित महावीर प्रसाद रूंगटा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।
मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इसी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।
इस मामले में राकेश कुमार सिंघानिया भी आरोपित हैं। व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी महावीर प्रसाद (Mahavir Prasad) की याचिका को भी कोर्ट पूर्व में खारिज कर चुकी है।