रांची: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में शुक्रवार को शाह ब्रदर्स मामले में सुनवाई हुई।
अदालत ने शाह ब्रदर्स के मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले को सरकार के पास वापस भेजा है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पिछले आदेश में राज्य सरकार ने लीज रद्द करने के आदेश जारी किया था, लेकिन लीज कैंसल करने का कारण डिटेल में नहीं दिया गया था।
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को 12 सप्ताह के अंदर सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए फिर से आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने शाह ब्रदर्स का पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि चाईबासा सहित अन्य जिलों में माइनिंग का कार्य कर रही कंपनी शाह ब्रदर्स के द्वारा लीज सिलेशन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था।
मालूम हो कि शाह ब्रदर्स को चाईबासा जिले में आयरन ओर की माइनिंग मिली थी, जिसे राज्य सरकार ने रद्द कर दिया गया था।
इसके बाद मामले को लेकर शाह ब्रदर्स ने माइनिंग ट्रिब्यूनल का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां भी शाह ब्रदर्स को राहत नहीं मिली थी।
अंत में शाह ब्रदर्स ने झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाते हुए सरकार के आदेश को चुनौती दी थी।