मगध व आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले की हुई सुनवाई, अब…

कोर्ट में महेश अग्रवाल, अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। अब 18 दिसंबर को अजय कुमार सिंह की अपील पर सुनवाई होगी

News Aroma Media
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Ranchi Terror Funding Cases: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले (Terror Funding Cases) में आधुनिक पावर कंपनी की तत्कालीन MD महेश अग्रवाल ,अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल और अजय कुमार सिंह की अपील अब सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में यह मामला सोमवार को सूचीबद्ध था।

डिस्चार्ज पिटिशन हाई कोर्ट में चुनौती दी

कोर्ट में महेश अग्रवाल, अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। अब 18 दिसंबर को अजय कुमार सिंह की अपील पर सुनवाई होगी।

इन तीनों ने अपने खिलाफ किए गए चार्जफ्रेम एवं खारिज किए गए डिस्चार्ज पिटिशन हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता ऋषभ कुमार ने पैरवीकार हैं।

रांची की NIA Court ने टेरर फंडिंग मामले में महेश अग्रवाल और अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल और अजय कुमार सिंह की डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज कर दी थी। साथ ही कोर्ट ने उन पर चार्जफ्रेम (Chargeframe) कर दिया है, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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