रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने उग्रवादी संगठन टीपीसी के तीन उग्रवादियों को जमानत की सुविधा प्रदान की है।
अदालत ने टीपीसी संगठन के तीन सदस्य राजकुमार गंझू, बिनोद गंझू और नरेश गंझू की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें नियमित जमानत दे दी है।
इन तीनों ने जमानत याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट से उन्हें बेल देने की गुहार लगाई थी।
इनकी जमानत याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता ने इन्हें जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया।
बचाव पक्ष के द्वारा दिए गए दलीलों एवं उनके द्वारा की गई बहस को सुनने के बाद अदालत ने राजकुमार गंझू, विनोद गंझू और नरेश गंझू को जमानत की मंजूरी दे दी है।
आरोपितों की तरफ से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।
अदालत ने जमानत के लिए शर्त रखी है कि सभी आरोपितों को 10-10 हजार का बेल बॉन्ड जमा करना होगा और जमानतदार कोई करीबी रिश्तेदार होगा।
यह मामला चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
उक्त तीनों आरोपितों पर नक्सली गतिविधियों में शामिल होने के साथ अन्य कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
टीपीसी नक्सली विनोद गंझु पर मगध अम्रपाली प्रोजेक्ट में टेरर फंडिंग में शामिल होने का भी आरोपित है।
इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।