रांची : झारखंड हाई कोर्ट में द्वितीय JPSC सिविल सेवा परीक्षा (JPSC Civil Services Exam) की CBI जांच कराने वाली बुद्धदेव उरांव की जनहित याचिका एवं राज्य सरकार की अपील की सुनवाई गुरुवार को हुई।
मामले में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने CBI की अधिवक्ता से जानना चाहा कि मामले में 13 साल बीत जाने के बाद भी अब तक अनुसंधान क्यों नहीं पूरा हुआ।
अनुसंधान पूरा करने में देरी क्यों हो रही है और यह कब तक पूरा होगा। यदि CBI को कुछ गड़बड़ियां मिली है तो आरोप पत्र दाखिल कर जांच पूरा किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
कोर्ट ने अगली सुनवाई में CBI के अनुसंधानकर्ता (IO) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर निर्धारित की है। मामले में CBI की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया जा चुका है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2011 में मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने FIR दर्ज की थी।
अधिकारियों के खिलाफ एलपीए दायर किया गया
बाद में हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में यह मामला CBI को गया था लेकिन 13 साल बीतने के बाद भी CBI ने अब तक जांच पूरी नहीं की है और मामले में आरोपपत्र भी दाखिल नहीं किया गया है।
पिछली सुनवाई में CBI ने कोर्ट को बताया था की प्रथम और द्वितीय GPSC सिविल सेवा परीक्षा गड़बड़ी मामले में अनुसंधान अभी जारी है। बुद्धदेव उरांव ने GPSC प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा में अंकों की हेराफेरी एवं एवं रिजल्ट प्रकाशन में गड़बड़ी की जांच CBI से कराने का आग्रह किया है।
राज्य सरकार की ओर से JPSC द्वितीय के नियुक्त अधिकारियों के खिलाफ एलपीए दायर (LPA filed) किया गया है। प्रथम एवं द्वितीय JPSC सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी की जांच निगरानी ब्यूरो कर रही थी, जिसे बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर इसकी जांच CBI को दे दिया गया था।