रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राहुल गांधी से जुड़े मामले की बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि सात दिसम्बर तय की है।
साथ ही अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा है।
राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। उम्मीद की जा रही है कि अगली सुनवाई के दिन मामले में अदालत महत्वपूर्ण निर्देश पारित कर सकता है।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट ने समन जारी किया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
राहुल की ओर से दाखिल याचिका में समन और मामले को खारिज करने की अपील की गई है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी को सभी मोदी चोर वाले बयान पर निचली अदालत ने समन जारी किया था।
समन में राहुल गांधी को 22 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का आदेश कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राहुल गांधी खुद हाजिर हों या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं।
लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए राहुल गांधी रांची आए थे। यहां उन्होंने मोरहाबादी में प्रचार भाषण में नरेन्द्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर हैं।
इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया था।। शिकायतवाद संख्या (1993/19) में कहा गया था कि सारे मोदी को चोर कहना निंदनीय, कष्टकारी व दिल को ठेस पहुंचाने वाला है।