रांची: एनआइए ने ट्रेरर फंडिग के आरोपित आधुनिक पॉवर के पूर्व एमडी महेश अग्रवाल के लिए तीन दिन के रिमांड के लिए दिया आवेदन अदालत से वापस ले लिया है।
रिमांड के आवेदन के खिलाफ महेश अग्रवाल की ओर से भी आवेदन दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद 20 जनवरी को अदालत में महेश अग्रवाल को पेश करने के साथ तीन दिनों के रिमांड के लिए एनआइए ने आवेदन दिया था।
लेकिन अदालत ने यह कहते हुए रिमांड नहीं दिया था कि रिमांड के लिए कोई ठोस कारण होनी चाहिए। उसके लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद रिमांड के आवेदन पर सुनवाई की जायेगी।
बाद में एनआइए ने रिमांड के लिए कारण बताते हुए दस्तावेज अदालत में पेश किया था। उस पर अदालत ने सुनवाई की थी और रिमांड देने के लिए अगली सुनवाई की तिथि चार फरवरी तय की थी।
उल्लेखनीय है कि तीन फरवरी को अग्रवाल की जमानत पर भी अदालत में सुनवाई हुई थी, अदालत ने जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।
26 फरवरी को जमान पर फैसला आने की संभावना है। 18 जनवरी को महेश अग्रवाल को एनआइए ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था, पूछताछ के बाद 20 जनवरी को उन्हें अदालत में पेश किया गया था।
अदालत ने उन्हें 19 फरवरी तक के लिए बिरसा मुंडा केेंद्रीय कारा, होटवार भेज दिया था़।